– पंचायती राज के संयुक्त निदेशक ने प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण
– पार्किंग की निविदा को निरस्त करते हुए दोबारा ई- निविदा निकालने के निर्देश
रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार किसी ओर ने नहीं, बल्कि पंचायती राज निदेशालय ने ही जिला पंचायत पर सवाल खड़े किये हैं। पंचायती राज निदेशालय ने केदारनाथ यात्रा के दौरान संचालित होने वाली सोनप्रयाग पार्किंग की निविदा को निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से नियम विरूद्ध निविदा आमंत्रित को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान अक्सर रुद्रप्रयाग जिला पंचायत विवादों में घिरती है। इस बार जिला पंचायत रुद्रप्रयाग पर सोनप्रयाग पार्किंग का टेंडर नियम विरूद्ध तरीके से देने का आरोप लगा है। पंचायती राज निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी की ओर से रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी संजय कुमार को भेजे गये पत्र में कहा गया कि 27 फरवरी 2024 को सोनप्रयाग पार्किंग की निविदा निकाली गई थी। सोनप्रयाग पार्किंग का न्यूनतम निविदा का आधार मूल्य 1,72,00,000 थी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 10 में दी गई व्यवस्था के आधार पर उक्त कार्य धनराशि 25 लाख से अधिक होने के फलस्वरूप निविदा को शासकीय वेबसाइट पर ई- निविदा आमंत्रित कर सम्पादित किया जाना था, लेकिन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग ने निविदा को सिर्फ जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किया, जो कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का उल्लंघन है तथा वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में परिलक्षित होता है। संयुक्त निदेशक ने प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को उक्त आमंत्रित निविदा को निरस्त करते हुए शासकीय वेबसाइट के माध्यम से दोबारा ई-निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों के उल्लंघन तथा उच्चाधिकारियों को अपनी आख्या में भ्रामक सूचना प्रेषित क्यो गई।