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चमोली। हिंट एंड रन केस के नए प्राविधान को लेकर सीमांत सहकारी संघ ट्रांसपोर्ट चमोली के सचिव नंदन सिंह भंडारी ने बताया की हिट एंड रन केस के नए प्राविधान पर संशोधन करने की मांग की
हिट एंड रन केस के के नए प्राविधानों ने ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है। कई ट्रक चालक ‘नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है। उनका कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता बल्कि, बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख रूपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्राविधान किया गया है। जिसका एसोसिएशन पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैसे भी चमोली में ट्रक चालकों की काफी कमी है। अब नया कानून लागू होने के बाद कई चालक इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार के समक्ष समस्या खड़ी हो अगर कानून में बदलाव नहीं किया गया तो पूरा ट्रांसपोर्ट व्यापार खतरे में पड़ जाएगा।