अधिक से अधिक लंबित वादों को लोक अदालत के माध्यम से होगा निस्तारण
गोपेश्वर।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली द्वारा आगामी 13 दिसम्बर, 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह लोक अदालत जनपद चमोली के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर सहित बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी तथा गैरसैंण में एक साथ आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज / सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा। इन मामलों में फौजदारी के मामले एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अर्जन, सिविल अपील व राजस्व संबंधी मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन-भत्ते, वन, आपदा प्रतिकर आदि से संबंधित मामले शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय तक आमजन की सहज पहुंच सुनिश्चित करना तथा लंबित वादों का त्वरित और सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण करना है। इस अवसर पर सभी न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक लंबित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने का कष्ट करें, ताकि न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सुलभ बनाया जा सके।