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सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए अलग से पर्यवेक्षकों की तैनाती
चमोली। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 75 हजार से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए अलग से पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन मुख्यालयों में जिला पंचायत सदस्य की नामांकन पत्र दाखिल करने, जांच और नाम वापसी से लेकर प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया जिला मुख्यालय में की जाएगी। लेकिन मतों की गणना संबंधित ब्लाक मुख्यालयों पर ही की जाएगी। इसके बाद अंतिम परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियत स्थान पर की जाएगी। जबकि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान और बीडीसी की सभी चुनाव प्रक्रिया ब्लाक मुख्यालय में ही की जाएंगी।
उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अधिकतम व्यय सीमा सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत दो लाख रुपये तक अधिकतमखर्च कर पाएंगे। बता दें कि पहले यह सीमा प्रधान पद पर 50 हजार, क्षेत्र पंचायत पद पर 50 हजार और सदस्य जिला पंचायत पर एक लाख 40 हजार रुपये थी।