मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं

jantakikhabar
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देहरादून। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री व पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद सुमन की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, बर शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य की विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखंड के मूल में निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित नी विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा प्रशासन विभाग के शासनादेश 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

 

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