चमोली।लोकसभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता जनपद में प्रभावी हो गई है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड में 19 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिसके लिये चमोली जनपद में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य में 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 27 मार्च, 2024 को नाम निर्देशन, 28 मार्च, 2024 को नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा, 30 मार्च, 2024 को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 19 अप्रैल 2024 को मतदान तथा 04 जून 2024 को मतगणना संपन्न होगी।
जनपद में शत प्रतिशत मतदान के लिये जहां स्वीप की ओर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं दिव्यांग और 85 से अधिक आयु वाले मतदाताओं को स्वयं सेवकों के माध्यम से बूथ तक लाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मतदाताओं को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विभिन्न दस्तावेजों को वैधता प्रदान की गई है। जिनके माध्यम से मतदाता बूथ पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश भी मौजूद थे।