कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू, 27 जून तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी

jantakikhabar
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चमोली।चारधाम यात्रा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चमोली जिले के कर्णप्रयाग परगना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 20 जून सायं 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा।

उपजिलाधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट अलकेश नौडियाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 21 जून को निहंग सिख समुदाय के प्रस्तावित आह्वान तथा संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के तहत कर्णप्रयाग परगना क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की भी अनुमति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त तलवार, चाकू, लाठी, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, तेजाब एवं अन्य विस्फोटक या खतरनाक सामग्री लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।प्रशासन ने किसी भी समुदाय या धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, अफवाह फैलाने तथा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधात्मक उपायों का मुख्य उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित करना तथा क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखना है।

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9897129437 गोपेश्वर चमोली ranjeetnnegi@gmail.com
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