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गोपेश्वर। पीसीपीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित आरोग्य क्लीनिक फार्मेसी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर को नियमों की घोर अनदेखी करने पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने बुधवार को केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान केंद्र में कई गंभीर खामियां पाई गईं। टीम ने पाया कि केंद्र के रिकॉर्ड संधारण में भारी अनियमितताएं थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में भी केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जो कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।
सीएमओ डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों पर केंद्र को सील कर संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के सभी डायग्नोस्टिक केंद्रों की नियमित निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अवैध लिंग जांच की सूचना मिलती है, तो तुरंत विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि दोषियों पर कठोर शिकंजा कसा जा सके।
इस अवसर पर निरीक्षण टीम में शामिल रहे अधिकारी
वैभव कृष्ण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी)ल
प्रकाश भंडारी डी.जी.सी.उमाशंकर बिष्ट
संदीप कंडारी आदि लोग मौजूद थे।


