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देहरादून।छोटा राजन गैंग से ताल्लुख रखने वाला इनामी अपराधी दीपक सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखण्ड पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी। लेकिन दीपक सिसोदिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफ्तारी सम्भव नही हो पा रही थी ।
एसटीएफ को मिली गोपनीय सूचनाएँ के आधार पर दीपक चोरी-छिपे हल्द्वानी आने का पता चला और एसटीएफ कल देर रात्रि अपनी टीम सहित बनबसा क्षेत्र मे पहुंचे और सटीक मुखबिरी के अनुसार दीपक कार फोर्ड नेपाल से बनबसा पहुँचा। एसटीएफ टीम ने बनबसा रेलवे स्टेशन के पास से धर दबोचा। और उसे बनबसा से लाकर हल्द्वानी थाने में दाखिल कराया गया है । जहाँ से उसे बाद में मुंबई भेजा जाएगा। एसटीएफ की इस कार्यवाही में हे0कानि0 महेन्द्र गिरी, हे0का0 किशोर कुमार व का0 मोहित वर्मा की विशेष भूमिका रही ।उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा राज्य के इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड में गैंगस्टर एवं इनामी अपराधियों के विरुद्ध ठोस रणनीती बनाकर लगातार कार्यवाही अपनी टीमों के द्वारा कराई जा रही है। सीओ एसटीएफ सुमित पांडे द्वारा गठित एसटीएफ टीम के द्वारा हल्द्वानी थाने को 25000 रु. के ईनामी राशि दी गई।
गिरफ्तार अपराधी वर्ष 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जे. डे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहा था।और पिछले वर्ष जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेन्ट्रल जेल से पैरोल पर छूटकर हल्द्वानी आया था। जिसे मार्च में वापस जेल में जाना था। लेकिन अपराधी दीपक सिसौदिया पैरोल से फरार हो गया। जिस पर मुंबई पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में एक मुकदमा एफआईआर संख्या 327/22 धारा 224 आईपीसी में पंजीकृत करवाया था। एसएसपी नैनीताल द्वारा उसपर 25000 रु. का ईनाम घोषित किया था।
छोटा राजन गैंग से ताल्लुख रखने वाला इस इनामी अपराधी दीपक सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखण्ड पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी लेकिन दीपक सिसोदिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफ्तारी सम्भव नही हो पा रही थी।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया पुत्र दलवीर सिसोदिया निवासी जीतपुर नेगी थाना हल्द्वानी जनपद नैनीताल उम्र 50 वर्ष
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
1. थाना हल्द्वानी में fir no 327 / 22 धारा 224 ipc.
2. Moc एक्ट 1999 धारा 302/149/34 /143/147/148/120बी भादवि0 में स्पेशल कोर्ट मुंबई से आजीवन कारागार की सजा हुई थी।
3-107/16 u/s 323, 504, 506 IPC थाना काठगोदाम, नैनीताल